चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘सरचार्ज माफी योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत, यदि उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एक बार में करते हैं, तो उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। यह योजना 30 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगी, जिससे राज्य में करीब 15 लाख से अधिक डिफाल्टर उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
सरचार्ज माफी योजना का उद्देश्य बिजली बिल के बकाया भुगतान को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जिनके कनेक्शन चालू हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
बकाया राशि (रुपए) | छूट राशि (रुपए) |
---|---|
5000 | 250 |
10,000 | 500 |
50,000 | 2,500 |
1,00,000 | 5,000 |
इस योजना के तहत, यदि किसी उपभोक्ता का बकाया बिल 5,000 रुपये है, तो उन्हें 250 रुपये की छूट मिलेगी। इसी तरह, 10,000 रुपये के बिल पर 500 रुपये, 50,000 रुपये पर 2,500 रुपये, और 1,00,000 रुपये पर 5,000 रुपये की छूट मिलेगी।
योजना के लाभ और पात्रता
योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को बिना ब्याज के अपने बकाया बिलों का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने स्पष्ट किया है कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं के बिलिंग विवाद न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि वे अपना मामला वापस ले लेते हैं, तो वे योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हो सकते हैं।
योजना का समय और शर्तें
यह योजना 31 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगी। उपभोक्ता मासिक या द्विमासिक भुगतान के माध्यम से अपने बिलों का निपटान कर सकते हैं। सरचार्ज माफी योजना की विस्तृत जानकारी।
यदि उपभोक्ता किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या चालू बिलों का भुगतान करने में चूक जाता है, तो उसे पूरी सरचार्ज राशि चुकानी होगी और उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार डेट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है, लेकिन फिलहाल योजना की समाप्ति की तिथि 31 अगस्त ही निर्धारित है।