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New Criminal Laws:1 जुलाई से नए कानून होने जा रहे लागू, फोन से लिखेंगे FIR, नकल करने पर होगी जेल

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New Criminal Laws:1 जुलाई से नए कानून होने जा रहे लागू, फोन से लिखेंगे FIR, नकल करने पर होगी जेल

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New Criminal Laws: Bharatiya Nyay Sanhita- देश में एक जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ (भारतीय न्याय संहिता BNS) लागू हो रहे हैं। इनके लागू होते ही देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब आप अपने साथ होने वाले अपराध की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे। सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने स्मार्टफोन या ईमेल से भी FIR लिखवा सकेंगे।

क्या खास होगा नए कानूनों में

मोदी सरकार ने एक जुलाई से पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर नए आपराधिक कानून लागू करने का निर्णय लिया है। नए कानूनों में आज के जमाने और तकनीक को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान जोड़े गए हैं तथा पुराने कानूनों में मौजूद गैरजरूरी चीजों को हटाया गया है। आइए जानते हैं नए कानूनों में जोड़े गए प्रमुख प्रावधानों के बारे में:

  • अब फोन तथा ईमेल पर भी पुलिस के पास FIR लिखवाई जा सकेगी। हालांकि ऑनलाइन एफआईआर लिखवाने के तीन दिनों में नजदीकी थाने जाकर उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने होंगे।
  • एक जगह घटी घटना की रिपोर्ट किसी दूसरे थाने में भी लिखवाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को केस ट्रांसफर करेगी।
  • किसी भी एफआईआर की जांच के लिए 14 दिन के अधिकतम समय मिलेगा। इसी समय काल में 14 दिन में डीएसपी रैंक के अफसर को जांच करनी होगी।
  • विदेश में बैठकर अपराध करने वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवाई जा सकेगी। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
  • छोटे अपराध जैसे एग्जाम में नकल करना या जुआ खेलना को अजमानती बना दिया गया है। यानि इन अपराधों में जमानत नहीं मिलेगी।
  • विवाह का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले अब धारा 69 के तहत दर्ज करवाए जा सकेंगे।
  • आतंकी मामलों में UAPA के साथ-साथ स्टेट पुलिस भी जांच कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में निर्णय एसपी या उससे ऊंची रैंक के अधिकारी ही ले पाएंगे।

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