PM Kisan Tractor Yojana 2024 : झारखंड सरकार किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना। इस योजना के तहत किसानों को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे। यह ट्रैक्टर किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को प्रदान किए जाएंगे।
ट्रैक्टर पर बंपर सब्सिडी
किसान यदि ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण भी खरीदते हैं, तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80% का अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत एक किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण शामिल होंगे। झारखंड कृषि विभाग ने इस योजना से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।
योजना का कार्यान्वयन
योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और अगले दो साल में 1100 से अधिक ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे। कृषि विभाग हर जिले में ट्रैक्टर वितरण करेगा, जिसमें सबसे अधिक ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिले के किसानों को मिलेंगे।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने जिला कृषि कार्यालय या भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। आवेदन फॉर्म भरकर निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। जिनके पास 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य जमीन है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, किसानों के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आवेदक किसान का पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
- खेत के कागजात
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।