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Big change in SIM card rules : कल से बदलने जा रहा SIM Card का नियम, यूजर्स नहीं कर पाएंगे ये काम

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Big change in SIM card rules : कल से बदलने जा रहा SIM Card का नियम, यूजर्स नहीं कर पाएंगे ये काम

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Big change in SIM card rules from July 1 :मोबाइल आज ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल हर किसी की जेब में मोबाइल होता है। अगर आप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए बहुत काम की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर 1 जुलाई से आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। आइए जानें कि सिम कार्ड के नियमों में यह बड़ा बदलाव क्या है।

मोबाइल फोन यूज़र्स के लिए एक बड़ी ख़बर है। TRAI ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों को बदल दिया गया है, जो 1 जुलाई से हरियाणा समेत पूरे देश में लागू होने जा रहा है।

सिम कार्ड के नियमों में बदलाव: पिछले कुछ समय से ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। देश में करोड़ों लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इन यूज़र्स की सेफ्टी और प्राइवेसी का ध्यान रखना TRAI की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए TRAI ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप अपने मोबाइल सिम कार्ड को दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं, तो अब आपको इन नए नियमों का ध्यान रखना होगा।

1 जुलाई से नए नियम लागू: TRAI ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी और अब ये नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक, अब सिम कार्ड पोर्ट कराने के नियमों में सख्ती बरती गई है। पहले मोबाइल यूज़र्स आसानी से अपने मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर पोर्ट करा सकते थे, लेकिन अब यह इतना आसान नहीं होगा।

7 दिन का इंतजार करना होगा: पहले, अगर किसी मोबाइल सिम यूजर का सिम कार्ड खो जाता था, चोरी हो जाता था या डैमेज हो जाता था, तो वह तुरंत अपने नंबर को दूसरे सिम कार्ड पर ट्रांसफर करवा सकता था। लेकिन 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक, अब यूजर को ऐसा करवाने के लिए 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। TRAI के नए नियम सिम स्वैपिंग फ्रॉड से लोगों को बचाने और यूजर के नंबर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं। क्योंकि आजकल सभी के सिम बैंक अकाउंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन से लिंक होते हैं। इसलिए मोबाइल सिम बदले जाने पर मोबाइल नंबर पोर्टिंग अब सात दिन बाद ही करवा सकेंगे।

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