क्या आपको भी नहीं मिला फसल बीमा का मुआवजा? फटाफट करें ये काम 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खाद्य फसलों को कवर किया जाता है

लेकिन अगर आपको अपनी फसल का बीमा क्लेम नहीं मिला है तो जानिए क्या करें

किसान को 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को देनी होती है

किसान क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के ऐप के माध्यम से भी अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी दे सकते हैं

लेकिन कुछ किसानों को कुछ कारणों की वजह से फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलता है

इसके लिए आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा

14447 - इस नंबर पर फोन करने किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

इस नंबर पर फोन करके आप अपनी समस्या की पूरी जानकारी दे सकते हैं

शिकायत के बाद किसान को एक टिकट आईडी मिलेगी, जिसपर शिकायत का फॉलोअप मिलेगा

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