PM Fasal Bima Yojana 2024 , भरतपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले की अधिसूचित फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, ग्वार, कपास, और तिल का बीमा 31 जुलाई तक केन्द्रीय सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक की शाखाओं, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा सकता है।
ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा योजना
इस योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक और बटाईदार कृषक भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। यदि ऋणी कृषक इस योजना से बाहर रहना चाहते हैं, तो उन्हें नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व, यानि 24 जुलाई तक, बैंक में जाकर लिखित रूप से सूचित करना होगा, अन्यथा उन्हें योजना में शामिल माना जाएगा। समस्त नामांकित ऋणी कृषक नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व, यानि 29 जुलाई तक, बीमित फसल के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं।
प्रीमियम राशि और बीमित राशि
इस बार भी जिले में रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी को चयनित किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के अनुसार, खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए कृषकों को कपास के लिए 5 प्रतिशत और बाकी सभी अधिसूचित फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में जमा कराना होगा।
प्रीमियम और बीमित राशि की तालिका:
फसल | प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (रुपये) | प्रीमियम राशि (2% या 5%) |
---|---|---|
बाजरा | 47,834 | 956.68 |
ज्वार | 32,332 | 646.64 |
कपास | 30,441 | 1522.05 |
ग्वार | 60,479 | 1209.58 |
तिल | 40,205 | 804.1 |
बीमा क्लेम की प्रक्रिया
कृषकों को नुकसान होने पर आपदा के 72 घंटों के अंदर सूचना देनी होगी। यह सूचना भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, कृषि विभाग, बैंक, या क्रॉप इन्श्योरेंस एप के माध्यम से दी जा सकती है।
अधिसूचना की मुख्य बातें
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। बीमा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यह योजना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने फसलों को सुरक्षित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक सिद्ध होगी। किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और समय पर अपने फसलों का बीमा कराना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि रक्षक पोर्टल पर जा सकते हैं।