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सलमान खान पर गोलीबारी मामला: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शक, पुलिस ने दर्ज किया बयान

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सलमान खान पर गोलीबारी मामला: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शक, पुलिस ने दर्ज किया बयान

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Salman Khan vs Lawrence Bishnoi
Salman Khan vs Lawrence Bishnoi

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने मुंबई पुलिस के सामने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) ने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। 14 अप्रैल को दो बाइक सवारों ने सलमान के बांद्रा स्थित आवास पर गोलीबारी की थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने सलमान खान का बयान दर्ज किया

मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान का बयान दर्ज किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) ने उन्हें और उनके परिवार को मारने के लिए गोलीबारी कराई थी। इससे पहले भी पुलिस ने सलमान और उनके भाई अरबाज खान के बयान लिए थे।

अदालत बोली आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री

पीटीआई भाषा के अनुसार, मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर अप्रैल में हुई गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री हैं। आरोपी हत्या के प्रयास के अलावा अन्य आरोपों का सामना कर रहे हैं।

विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र और उसके साथ दाखिल दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 34 (साझा इरादा), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और शस्त्र अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में

अदालत ने आरोपी विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, अनुज कुमार थापन (मृत), मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी कर ली थी। इस माह की शुरुआत में पुलिस ने विशेष मकोका अदालत के समक्ष 1,735 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें तीन खंडों में विभिन्न जांच दस्तावेज शामिल किए गए थे।

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