Haryana Electricity News: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मासिक शुल्क को माफ कर दिया है। अब प्रदेश में जिन घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हैं, उन्हें केवल खपत की गई यूनिट का ही बिजली बिल भरना होगा। इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े नौ लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब तक, उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 115 रुपये का मासिक शुल्क वसूला जा रहा था, जिससे उनका बिल बढ़ जाता था। सरकार के इस निर्णय से गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, जो अगले बिलिंग चक्र से लागू होगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा फायदा
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मासिक शुल्क अब अगले बिल में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से लेकर अधिकतम 91% तक की राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, पहले 1 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को 30 यूनिट बिजली खपत करने पर 197.5 रुपये का बिल आता था। मासिक शुल्क माफ होने के बाद अब यह बिल घटकर 82.50 रुपये रह जाएगा। इसी प्रकार, 2 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को 30 यूनिट खपत करने पर 312.5 रुपये के बजाय अब केवल 82.50 रुपये ही चुकाने होंगे।
खपत के अनुसार बिजली रेट
हरियाणा में बिजली की खपत के अनुसार प्रति यूनिट रेट निर्धारित किए गए हैं:
- 0-150 यूनिट तक: 2.75 रुपये प्रति यूनिट
- 150-250 यूनिट तक: 5.25 रुपये प्रति यूनिट
- 251-500 यूनिट तक: 6.30 रुपये प्रति यूनिट
- 501-800 यूनिट तक: 7.10 रुपये प्रति यूनिट
हरियाणा सरकार के इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जिनके पास 2 किलोवाट तक के बिजली मीटर लगे हैं। अब उन्हें केवल खपत की गई बिजली यूनिट का ही भुगतान करना होगा, जिससे उनके मासिक बिजली बिलों में भारी कमी आएगी।