Haryana Makan Marmmat Yojana, हरियाणा: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने अंबेडकर आवास नवीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक परिवारों को उनके पुराने और जर्जर घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो अपने घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।
योजना का उद्देश्य और लाभ
हरियाणा सरकार का यह कदम गरीब परिवारों के लिए जीवनस्तर को सुधारने और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से लाभार्थी अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ आवास मिल सके। इसके साथ ही, यह योजना उन परिवारों के लिए भी राहत लेकर आई है जिनके पास मरम्मत के लिए आवश्यक धन नहीं है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के रूप में।
- मकान के पेपर: परिवार के किसी एक सदस्य के नाम पर मकान के दस्तावेज।
- राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण।
- मकान की फोटो: जर्जर मकान की स्थिति का प्रमाण।
- कास्ट सर्टिफिकेट: जाति प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता: किसी सरकारी बैंक में खाता होना अनिवार्य।
आवेदन के लिए पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
- हरियाणा राज्य का निवासी होना: योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को ही मिलेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का सर्टिफिकेट: आवेदक के पास बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- 10 साल पुराना जर्जर मकान: योजना का लाभ केवल उन आवेदकों को मिलेगा जिनके पास 10 साल से अधिक पुराना जर्जर मकान है।
- योजना का लाभ केवल एक बार: एक परिवार इस योजना का लाभ केवल एक बार ले सकता है।
- बीपीएल सूची में प्राथमिकता: बीपीएल सूची में शामिल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम सरकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा, अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।