Haryana Government News : चंडीगढ़। हरियाणा में 30 सितंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को बिना दस्तावेज़ सत्यापन के ही नौकरी दी जाएगी। हालांकि, चयनित युवाओं को अपनी अंतरिम नियुक्ति के दो महीने के भीतर सारे दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।
मुख्य सचिव कार्यालय के नए आदेश के मुताबिक, चरित्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन अब तीन महीने के बजाय दो महीने में ही पूरा करना होगा।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के अध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और राज्य के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।