चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब छात्र 150 किलोमीटर की दूरी तक बस पास बनवा सकेंगे, जो पहले 60 किलोमीटर तक ही सीमित थी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
छात्राओं को पहले से ही मुफ्त यात्रा की सुविधा
हरियाणा की छात्राओं को पहले से ही बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। अब सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
छमाही आधार पर जारी होंगे पास
छात्रों के बस पास छमाही आधार पर जारी किए जाएंगे। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे। यह पास उन संस्थानों के छात्रों को मिलेंगे जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या राज्य के किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्ध हैं।
लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। बस पास स्कूल, कॉलेज और संस्थान प्राधिकारियों की संस्तुति पर छमाही आधार पर जारी किए जाएंगे।
पास जारी करने की प्रक्रिया
परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जो भी स्कूल, कॉलेज या संस्था अपने छात्रों का बस पास बनवाना चाहते हैं, उन्हें अपने संस्थान की मान्यता या संबद्धता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवानी होगी। यह प्रमाणपत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। बाद में जांच-पड़ताल करके डिपो के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सूची के अनुसार बस पास जारी किए जाएंगे।