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Lal Dora Scheme In Haryana : लाल डोरा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू, किराएदारों को भी मिलेगा मालिकाना हक

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Lal Dora Scheme In Haryana : लाल डोरा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू, किराएदारों को भी मिलेगा मालिकाना हक

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Haryana Lal Dora Scheme
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Haryana Lal Dora Scheme: हरियाणा सरकार ने लीज धारकों और किराएदारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत अब 20 साल से लीज या किराए पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने 15 दिन के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। जिन लोगों ने अब तक इस स्कीम के तहत आवेदन नहीं किया है, उनके लिए यह आखिरी मौका है।

क्या है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना?

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत शहरी निकायों द्वारा लीज पर या किराए पर दी गई ऐसी व्यावसायिक संपत्तियों का मालिकाना हक किराएदारों को दिया जाएगा जो 20 साल या उससे अधिक समय से उस पर रह रहे हैं। मालिकाना हक पाने के लिए उन्हें कलेक्टर रेट से 20% या 50% तक की कम राशि का भुगतान करना होगा।

गांव भी हो चुके हैं लाल डोरा मुक्त

हरियाणा में स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों या भूखंडों की रजिस्ट्री कब्जाधारियों के नाम हो चुकी है। अब हरियाणा सरकार शहरी वासियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लेकर आई है, जिसके तहत शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा।

स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले ulbshops.ulbharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
  3. अकाउंट बन जाने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें।
  4. आपसे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे किराएदारों और लीज धारकों को मालिकाना हक प्रदान करना है, जिससे वे अपनी संपत्ति को लेकर सुरक्षित महसूस कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा से छुटकारा मिल सके।

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