Liquor Limit At Home : आजकल घर पर पार्टी हो या शराब पीने का शौक, लोग अपने घरों में बड़ी मात्रा में शराब रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर राज्य में शराब रखने के लिए अलग-अलग नियम होते हैं? अगर आप इन नियमों से अनजान हैं, तो यह आदत आपको मुश्किल में डाल सकती है। आइए जानते हैं किस राज्य में कितना शराब रखना सही है।
दिल्ली में शराब रखने के नियम
दिल्ली में लोग अपने घरों में 18 लीटर शराब रख सकते हैं, जिसमें बीयर और वाइन दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, यहाँ 9 लीटर रम, व्हिस्की, वोडका या जिन रखने की अनुमति है। अगर किसी को दिल्ली से बाहर शराब ले जानी है, तो वे केवल 1 लीटर शराब ही ले जा सकते हैं।
शराब का प्रकार | मात्रा |
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बीयर और वाइन | 18 लीटर |
रम, व्हिस्की, वोडका | 9 लीटर |
बाहर ले जाने की सीमा | 1 लीटर |
हरियाणा में शराब रखने के नियम
हरियाणा में एक व्यक्ति 6 बोतल देसी शराब (750 मिलीलीटर प्रत्येक), 18 बोतल IMFL (750 मिलीलीटर प्रत्येक), 6 बोतल विदेशी शराब, 12 बोतल बीयर (650 मिलीलीटर), 6 बोतल रम (750 मिलीलीटर) रख सकता है। इसके अलावा, 6 बोतल वोडका/साइडर/जिन और 12 बोतल वाइन भी रख सकते हैं।
शराब का प्रकार | मात्रा |
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देसी शराब | 6 बोतल |
IMFL | 18 बोतल |
विदेशी शराब | 6 बोतल |
बीयर | 12 बोतल |
रम | 6 बोतल |
वोडका/जिन | 6 बोतल |
वाइन | 12 बोतल |
पंजाब में शराब रखने के नियम
पंजाब में किसी भी व्यक्ति को 1.5 लीटर विदेशी शराब (भारतीय और आयातित) रखने की अनुमति है। इसके अलावा, लोग यहाँ 2 लीटर वाइन और 6 लीटर बीयर रख सकते हैं।
शराब का प्रकार | मात्रा |
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विदेशी शराब | 1.5 लीटर |
वाइन | 2 लीटर |
बीयर | 6 लीटर |
उत्तर प्रदेश में शराब रखने के नियम
उत्तर प्रदेश में लोग 1.5 लीटर विदेशी शराब, 2 लीटर वाइन, और 6 लीटर बीयर रख सकते हैं।
शराब का प्रकार | मात्रा |
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विदेशी शराब | 1.5 लीटर |
वाइन | 2 लीटर |
बीयर | 6 लीटर |
अन्य राज्यों के नियम
अलग-अलग राज्यों में शराब रखने के नियम अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए:
- आंध्र प्रदेश: तीन बोतल IMFL या विदेशी शराब और छह बोतल बीयर।
- अरुणाचल प्रदेश: 18 लीटर IMFL या देशी शराब।
- पश्चिम बंगाल: 6 बोतल IMFL और 18 बोतल बीयर।
- असम: 12 बोतल IMFL और 3 बोतल प्रति व्यक्ति प्रति दिन।
- गोवा: 12 बोतल IMFL, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देशी शराब।
- हिमाचल प्रदेश: 48 बोतल बीयर और 36 बोतल व्हिस्की।
- केरल: 3 लीटर IMFL और 6 लीटर बीयर।
- मध्य प्रदेश: उच्च आय वाले लोग 100 बोतल महंगी शराब रख सकते हैं।
- महाराष्ट्र: शराब पीने के लिए लाइसेंस आवश्यक है।
- राजस्थान: 12 बोतल IMFL।
- जम्मू और कश्मीर: 12 बोतल IMFL और 12 बोतल बीयर।
- शुष्क राज्य: मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
हर राज्य में शराब रखने के नियम अलग-अलग हैं और इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट देखें या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। शराब के सेवन के दौरान जिम्मेदारी का पालन करना भी जरूरी है।