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ITR Filing: टैक्स रिटर्न करते समय न करें ये गलतियाँ, आयकर विभाग ने दी चेतावनी

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ITR Filing: टैक्स रिटर्न करते समय न करें ये गलतियाँ, आयकर विभाग ने दी चेतावनी

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ITR Filing: ज्यादा रिफंड पाने के चक्कर में न करें ये गलतियां

Web Desk – ITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब महज 2 दिन का समय बचा है। आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने वालों से आग्रह किया है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और अपनी कमाई को कम करके न दिखाएं। ऐसा करने वालों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई लोग ज्यादा रिफंड के लालच में फर्जी दावे कर रहे हैं।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न भरने के दौरान बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है। विभाग ने बताया कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा।

5 करोड़ से अधिक रिटर्न दायर

आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आंकड़ों के मुताबिक, 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने हाल ही में आगाह किया था कि टैक्सपेयर्स से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जो लोग रिफंड के दावे करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद ही विभाग की ओर से रिफंड जारी किया जाता है।

सही से भरें रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा। आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं से गलत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) राशि का दावा न करने, अपनी आय को कम न बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताने का आग्रह किया है।

31 जुलाई है अंतिम तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने अपना रिटर्न अभी तक नहीं भरा है, तो अंतिम समय तक का इंतजार न करें। अगर आपको रिफंड पाना है और चाहते हैं कि रिफंड समय से बिना किसी परेशानी के आए, तो आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक ही रिटर्न भरें। दरअसल, रिफंड पाने की भी लिमिट तय होती है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, ITR से रिफंड पाने के लिए कुछ लिमिट है। अगर आपका टैक्स क्लेम उस लिमिट से कम होता है, तो ऐसे में रिफंड नहीं मिल पाता है।

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